अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला जालंधर (ग्रामीण) में गेहूं के पराली/अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी लगाई शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइन से गेहूं काटने पर रोक बीआईएस प्रमाणित हार्वेस्टर कंबाइन से ही की जाएगी गेहूं की कटाई
अनिल ऐरी
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला जालंधर (ग्रामीण) में गेहूं के पराली/अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी लगाई
शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइन से गेहूं काटने पर रोक
बीआईएस प्रमाणित हार्वेस्टर कंबाइन से ही की जाएगी गेहूं की कटाई
जालंधर, 1 अप्रैल: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अपर्णा एम.बी. ने पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना U/S वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) जिले में गेहूं की पराली/अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसी प्रकार, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक और आदेश जारी किया, जिसमें जिला जालंधर (ग्रामीण) में शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कंबाइन के साथ गेहूं काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि गेहूं की कटाई उन्हीं हार्वेस्टर कंबाइनों से की जाए जिनके पास बी.आई.एस. सर्टिफिकेट हो। दोनों आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे ।